शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में एक्टल दलीप ताहिल को जेल, 2018 में किया था एक्सिडेंट

नई दिल्ली: एक्टर दलीप ताहिल के 2018 के हिट एंड रन मामले में आखिरकार फैसला आ गया है. बाजीगर एक्टर को नशे में गाड़ी चलाने और एक महिला को घायल करने के आरोप में दो महीने जेल की सजा सुनाई गई है. लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘डॉक्टर के सबूतों पर भरोसा करते हुए जिन्होंने कहा था कि दलीप ने शराब पी हुई थी और उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं’ एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दलीप ताहिल को दोषी ठहराया. 2018 में अपनी गिरफ्तारी के समय एक्टर ने अल्कोहल टेस्ट के लिए पुलिस को अपना ब्लड सैंपल देने से इंकार कर दिया था.

दलीप की कार एक ऑटोरिक्शा से टकरा गई थी जिसमें दो सवार घायल हो गए थे. दलीप ताहिल ने टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश की लेकिन गणेश विसर्जन के जुलूस की वजह से लगे ट्रैफिक जाम के चलते वो आगे नहीं निकल पाए. घायल ऑटो सवार लोगों ने दलीप की कार को पकड़ लिया और उससे भिड़ गए. ऐसा कहा जाता है कि वह बहस में पड़ गया और उन्हें धक्का देने लगा. पुलिस को बुलाने के बाद एक्टर को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने यात्रियों की पहचान 21 साल की जेनिता गांधी और 22 साल के गौरव चुघ बताई.

खार पुलिस के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया, “टक्कर के असर से जेनिता गांधी की पीठ और गर्दन पर झटका लगा. जेनिता और श्री चुघ ऑटोरिक्शा से उतरे और देखा कि कार सांताक्रूज़ की तरफ भागने की कोशिश कर रही है. गणेशोत्सव विसर्जन जुलूस के कारण सड़क पर भीड़ होने के चलते कार ज्यादा दूर नहीं जा सकी.” पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहे दलीप की एक फोटो भी ऑनलाइन शेयर की गई थी.

दलीप ताहिल ने अभी तक अपनी सजा पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. एक्टर पिछले कुछ महीनों में अपने कॉमेडी वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गए हैं.

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