CG Liquor Scam Case: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, ED ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार

CG Liquor Scam Case: बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। करीब 168 दिनों के बाद चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे.
ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार
ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था.
शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई.





