महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में शिवरीनारायण पुलिस को मिली सफलता

आरोपी के कब्जे से अपहृत बालिका को किया गया बरामद आरोपी विक्की यादव निवासी भैंसो को दिनांक 18.05.23 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी के विरूद्ध 94/23 धारा 363,366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

जानकगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.02.23 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी भांजी दिनांक 17.02.23 को सुबह घर से स्कूल जाने के लिये निकली थी जो शाम तक घर वापस नहीं आई। जिसकी आसपास पतासाजी करने पर कोई पता नहीं चला जिसे संदेही विक्की यादव द्वारा भगाकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 94/23 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण की अपहृता एवं संदेही विक्की यादव की पतासाजी की जा रही थी। अपहृता एवं संदेही विक्की यादव के राजस्थान में होने की जानकारी प्राप्त होने पर शिवरीनारायण पुलिस टीम को राजस्थान रवाना किया गया था। जहॉ दोनों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अपहृत बालिका एवं संदेही के ग्राम मटिया थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर दबिश दिया गया जहॉ विक्की यादव के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कथन लेने पर विक्की यादव द्वारा जबरदस्ती भगाकर ले जाना एवं दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है।
आरोपी विक्की यादव उम्र 22 वर्ष निवासी भैंसो थाना पामगढ़ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 18.05.23 को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहॉ से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पांडेय, प्र.आर. रूद्रनारायण कश्यप, किशोर दीवान, आर. अर्जुन यादव, श्रीकांत सिंह, महेन्द्र राज एवं म.आर. प्रेमा जांगड़े का सराहनीय योगदान रहा।

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