*जिला जनसम्पर्क *कलेक्टर ने माजीसा राईस मिल को कस्टम मिलिंग हेतु दो साल के लिए किया ब्लैक लिस्टेड उठाव किए गए धान की वसूली के दिए आदेश*

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बाराद्वार नग
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कोण्डागांव। कलेक्टर दीपक सोनी ने कस्टम मिलिंग में अनियमितता बरतने पर कोंडागांव के आड़काछेपड़ापारा स्थित माजीसा राईस मिल को कस्टम मिलिंग हेतु दो साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके साथ ही मिलर द्वारा उठाए गए 31043 क्विंटल धान के वसूली का आदेश भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मिलर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के लिए जिला विपणन अधिकारी और मंडी सचिव को नियुक्त किया गया था। जांच में फर्म द्वारा अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं किए जाने,

समितियों द्वारा उपार्जित धान का उठाव कर निजी प्रयोग में लाते हुए उसना मिलिंग कर खुले बाजार में विक्रय करने की पुष्टि की गई। फर्म द्वारा कृषि उपज मंडी के गोदामों में 15,000 क्विंटल धान होना बताया गया, जबकि फर्म के नाम पर कोई भी गोदाम आरक्षित नहीं पाया गया। फर्म के द्वारा शासकीय धान का निजी मिलिंग कर खुले बाजार में विक्रय करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किया गया व शासन को आर्थिक हानि पहुंचायी गई।

फर्म के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्टॉक पंजी संधारण नहीं किया जाना पाया गया। मिलर मॉड्यूल में स्टॉक की आवश्यक प्रविष्टियां भी नहीं पाई गई। खाद्य शाखा में मासिक जानकारी भी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। मिलर द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए स्पष्टीकरण मांगे जाने पर भी कोई जवाब नहीं दिए जाने पर यह कार्यवाही की गई।

कलेक्टर सोनी ने फर्म द्वारा 2022-23 में उठाव के उपरांत जमा नहीं किए गए 31043 क्विंटल धान की वसूली माजिसा राईस मिल के संचालक नवीन कुमार गोलछा से करने के आदेश दिए गए। फर्म द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी एवं पोस्ट डेटेड चेक से राशि की वसूली के निर्देश दिए गए। साथ ही फर्म को दी जाने वाली कस्टम मिलिंग राशि का भुगतान वसूली पूरी होने तक लंबित रखने के निर्देश भी दिए गए।

फर्म के द्वारा उठाव किए गए शासकीय धान 31043 क्विंटल जिसका प्रयोग फर्म के द्वारा निजी उपयोग में लाते हुए मिलिंग कर खुले बाजार में विक्रय करने के कारण शासन को हुई आर्थिक हानि को देखते हुए कृषि उपज मण्डी के मण्डी सचिव, को विधिवत् जांच कर कार्यवाही का आदेश दिया गय

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