कोरबा: SECL बांकी-4 खदान में डकैती का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और पिकअप जब्त
कोरबा: SECL बांकी-4 खदान में डकैती का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और पिकअप जब्त
सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर दिया था वारदात को अंजाम, 10 से 12 नकाबपोश बदमाशों ने खदान परिसर में बोला था धावा; अन्य आरोपियों की तलाश जारी..

कोरबा। जिले के बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल की बांकी नंबर-4 खदान में सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर लोहे के सामान और पाइप चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया पिकअप वाहन, गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
आधी रात खदान परिसर में घुसे थे 10 से 12 नकाबपोश बदमाश
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 26 और 27 अक्टूबर 2026 की दरम्यानी रात करीब एक बजे की है। इस दौरान 10 से 12 नकाबपोश बदमाश एसईसीएल की बांकी नंबर-4 खदान परिसर में दाखिल हुए। बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा चौकीदारों को बंधक बना लिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद गैस कटर की मदद से स्टोर में रखे लोहे के रैक और एसईसीएल संपत्ति के पाइप काटकर अपने साथ ले गए। चोरी की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 28 हजार रुपये बताई गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चौकीदारों के मोबाइल फोन वापस कर मौके से फरार हो गए।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचे दो आरोपी
घटना के संबंध में एसईसीएल सुरक्षा गार्ड व्यासनारायण चौहान की रिपोर्ट पर 28 अक्टूबर को थाना बांकीमोंगरा में अपराध क्रमांक 223/2026 दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके आधार पर पिकअप वाहन चालक राहुल विश्वकर्मा और कबाड़ दुकान संचालक आकाश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया। डकैती से प्राप्त संपत्ति के निपटान और खरीद-बिक्री में संलिप्तता सामने आने पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(3) एवं 317(5) भी जोड़ी गई।
ये दो आरोपी गिरफ्तार
* राहुल विश्वकर्मा (22 वर्ष), पिता स्व. राजकुमार विश्वकर्मा, निवासी विनायक पब्लिक स्कूल के पास, बांकीमोंगरा।
* आकाश साहू (20 वर्ष), पिता स्व. रंजीत साहू, निवासी एसईसीएल अस्पताल के पास, बांकीमोंगरा।
वारदात में इस्तेमाल सामग्री जब्त
पुलिस ने आरोपियों से पिकअप वाहन क्रमांक CG 12 BJ 6180, एक गैस कटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
अन्य आरोपियों की तलाश जारी
मामले में थाना बांकीमोंगरा में अपराध क्रमांक 223/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 127(2), 317(3) एवं 317(5) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि खदान परिसर में इतनी बड़ी संख्या में नकाबपोश बदमाश आखिर कैसे दाखिल हुए और सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर वारदात को अंजाम देने में सफल रहे? फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है।





