Chhattisgarh

वन अपराध में लिप्त 07 वाहनों को किया गया राजसात

भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं छ.ग. वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 की विभिन्न धाराओं के तहत की गर्मी कार्यवाही 

 

जगदलपुर inn24 (रविंद्र दास)बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत विगत एक वर्ष में अलग-अलग परिक्षेत्रों में अवैध लकड़ी परिवहन में संलिप्त अलग-अलग प्रकार के 07 वाहनों को विधिवत सुनवाई उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर द्वारा शासन के पक्ष में राजसात करने संबंधी आदेश पारित किया गया। राजसात किये गये वाहनों में से 01 मोटर सायकल, 02 पिकअप वाहन, 01 बोलेरो वाहन, 01 स्कार्पियो वाहन, 01 टवेरा वाहन एवं 01 इनोवा वाहन शामिल हैं, जो कि अवैध रूप से कुल 3.245 घ.मी. काष्ठ परिवहन में संलिप्त पाये गये। उक्त सभी वाहन 30 दिवस की अपील अवधि में वाहन मालिकों द्वारा अपील नहीं किये जाने के कारण अंतिम रूप से शासन के पक्ष में राजसात किये गये।

राजसात प्रकरणों के संबंध में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा ने बताया कि इस प्रकार वन अपराध में संलिप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही करने से लकड़ी तस्करों में हड़कम्प मचा हुआ है। हमारे वन अमला द्वारा वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वन अपराध की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक किया जाता है साथ ही वन अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में मुखबीर रखे गये हैं जो वन अपराध की सूचना तत्काल समीपस्थ वनकर्मी को देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गोपनीयता रखते हुए विभाग में निर्धारित पुरस्कार राशि दिये जाने का प्रवधान है जिससे काफी हद तक लकड़ी तस्करी की घटनाओं में नियंत्रण हुआ है।

इस मामले में बस्तर वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता (भा.व.से.) द्वारा बताया गया  कि वनमंत्री  केदार कश्यप के आदेशानुसार एवं मुख्य वन संरक्षक  आर. सी. दुग्गा (भा.व.से.) के मार्गदर्शन में वन एवं वन्यप्राणी अपराधों में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ वन अमला को वन अपराध में लिप्त आरोपियों • के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं साथ ही वन अपराध में लिप्त वाहनों को विधि अनुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए राजसात करने की कार्यवाही हेतु समस्त उप वनमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

 

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