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रायपुर में गरबा आयोजनों पर पुलिस के सख्त निर्देश, DJ पर प्रतिबंध; रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम नहीं बजेगा

रायपुर : नवरात्रि के दौरान राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले रास गरबा और डांडिया कार्यक्रमों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और ध्वनि नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शहर में करीब दो दर्जन स्थानों पर गरबा और डांडिया के आयोजन हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों को एक दर्जन से अधिक शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। पुलिस का उद्देश्य आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आयोजकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर आयोजन की अनुमति रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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DJ पर प्रतिबंध, रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बंद

गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में DJ बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम का समापन रात 11 से 12 बजे के बीच निर्धारित समय के अनुसार हर हाल में करना होगा।

पुलिस ने आयोजकों को ध्वनि और समय सीमा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

हर आयोजन स्थल पर महिला-पुरुष वालंटियर और सुरक्षा गार्ड जरूरी

कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस ने महिला और पुरुष वालंटियर के साथ सुरक्षा गार्ड तैनात करना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर CCTV कैमरे लगाने और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

CCTV कैमरों से कार्यक्रम स्थल पर निगरानी रखने और किसी अप्रिय घटना की स्थिति में जांच करने में मदद मिलेगी। आयोजकों को कार्यक्रम शुरू होने से लेकर उसके समापन तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

पार्किंग और प्रवेश व्यवस्था पर भी नियम

पुलिस ने गरबा और डांडिया आयोजकों को वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि यातायात प्रभावित न हो।

आयोजन स्थल की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोगों को प्रवेश दिया जा सकेगा। क्षमता से अधिक भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा, आग से बचाव के उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा।

अश्लील और भड़काऊ गतिविधियों पर रहेगी रोक

पुलिस के निर्देशों के अनुसार, गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन हो और किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

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नियम तोड़ने पर रद्द हो सकती है अनुमति

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गरबा और डांडिया आयोजनों के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर आयोजन की अनुमति निरस्त की जा सकती है। संबंधित आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

नवरात्रि के दौरान शहर में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने आयोजकों को सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। इन नियमों के जरिए कार्यक्रमों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर जोर दिया जा रहा है।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026