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Meerut Neela Drum Case: मुस्कान और साहिल की फांसी की सजा पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब इस दिन होगी सुनवाई

Meerut Neela Drum Case: उत्तर प्रदेश के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। दोनों ने मेरठ की जिला अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अगली तारीख 30 नवंबर 2026 तय की है।

मामले की सुनवाई जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की डबल बेंच में हुई। दोनों दोषियों की ओर से दाखिल अपील पर अदालत ने सुनवाई की और आगे की कार्यवाही के लिए अगली तारीख निर्धारित की।

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14 अक्टूबर को सुनाई गई थी फांसी की सजा

सौरभ राजपूत हत्याकांड में 14 अक्टूबर 2026 को जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। करीब 13 महीने चली सुनवाई के दौरान 127 तारीखें पड़ीं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। सजा के संबंध में अपनी बात रखने का अवसर मिलने पर दोनों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था।

मार्च 2025 में हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की हत्या मार्च 2025 में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सौरभ को अपनी पत्नी मुस्कान और साहिल के संबंधों के बारे में पता चल गया था। इसके बाद 3 मार्च 2025 की रात उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में रखा गया और सीमेंट से बंद कर दिया गया, ताकि अपराध छिपाया जा सके।

घटना के बाद मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़कर साहिल के साथ शिमला-मनाली चली गई थी। आरोप है कि इस दौरान सौरभ के फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उसके जीवित होने का भ्रम बनाए रखने की कोशिश की गई। 18 मार्च 2025 को सौरभ के भाई राहुल को घर में साहिल की मौजूदगी और दुर्गंध के कारण शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें नीले ड्रम से शव के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस ने मामले में मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था।

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अब दोनों दोषियों ने जिला अदालत के मृत्युदंड और दोषसिद्धि के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को होगी।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026