Chhattisgarhछत्तीसगढ

ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर: मात्र 45 पैसे में ₹10 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलेगा लाभ

रायपुर : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब रेलवे आरक्षण काउंटर (PRS) से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से शुरू की जा रही है। अब तक यह विकल्प मुख्य रूप से ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध था।

जांजगीर में छठ महापर्व की तैयारियों का कलेक्टर ने लिया जायजा, व्यवस्थाओं को लेकर दिया आश्वासन

टिकट बुकिंग के समय चुन सकेंगे बीमा

नई व्यवस्था के तहत यात्री आरक्षित टिकट बनवाते समय अपनी इच्छा से वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC मिलकर आरक्षण प्रणाली में जरूरी तकनीकी बदलाव कर रहे हैं।

बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा। काउंटर पर कर्मचारी यात्रियों को इसकी जानकारी देंगे और उनकी सहमति मिलने के बाद ही बीमा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मोबाइल नंबर और डिजिटल भुगतान जरूरी

बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इसके अलावा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। बिना मोबाइल नंबर के इस सुविधा का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।

दुर्घटना में मृत्यु पर ₹10 लाख तक का बीमा

यात्रा बीमा योजना के तहत पात्र रेल दुर्घटनाओं और अन्य निर्धारित घटनाओं में पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आर्थिक सुरक्षा मिलती है। बीमा कवर का विवरण इस प्रकार है:

  • मृत्यु होने पर: ₹10 लाख
  • स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर: ₹10 लाख
  • स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर: ₹7.50 लाख
  • अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा खर्च: ₹2 लाख तक
  • पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: ₹10,000 तक

ये सभी लाभ पॉलिसी की शर्तों और निर्धारित प्रावधानों के अधीन होंगे।

प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम

पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम ₹0.45 प्रति यात्री, सभी करों सहित, निर्धारित है। टिकट बुक कराते समय यात्रियों को लागू प्रीमियम की पुष्टि कर लेनी चाहिए। बीमा का विकल्प चुनने पर निर्धारित राशि का डिजिटल भुगतान करना होगा।

किन यात्रियों को मिलेगा लाभ?

योजना के तहत कन्फर्म, RAC और आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षण वाले यात्री निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा के पात्र हो सकते हैं। वहीं, बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं हैं।

कुछ विशेष परिस्थितियों में डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों, VIKALP योजना के तहत आवंटित ट्रेनों और रेलवे की ओर से उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक परिवहन से जुड़ी यात्राओं पर भी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा मिल सकती है।

कर्मचारियों को दिए जाएंगे निर्देश

नई सुविधा को सुचारु रूप से लागू करने के लिए आरक्षण पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को इसकी प्रक्रिया समझाई जाएगी। रेल मंडल के अधिकारी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। तकनीकी समस्या आने पर CRIS और IRCTC को सूचित किया जाएगा, ताकि परेशानी का समाधान किया जा सके।

CG News: प्रेस क्लब में पिस्टल से हवाई फायरिंग, सदस्यता विवाद में पदाधिकारियों को धमकाने का आरोप; आरोपी गिरफ्तार

बीमा क्लेम का निपटारा करेगी संबंधित कंपनी

यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। दुर्घटना या अन्य पात्र घटना के बाद बीमा क्लेम करने के लिए यात्री को पॉलिसी दस्तावेज में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026