
Twisha Sharma Case : एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिल सकेगी। उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन CBI की आपत्ति के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब CBI को अपनी लिखित आपत्ति पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
गिरिबाला सिंह ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। हालांकि, CBI ने उनकी जमानत का विरोध किया है। हाईकोर्ट की ओर से CBI को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने के बाद फिलहाल गिरिबाला सिंह को जेल में ही रहना होगा।
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करीब तीन सप्ताह से लंबित है जमानत याचिका
गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका करीब तीन सप्ताह से हाईकोर्ट में लंबित है। मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उन्होंने ट्विशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं है और न ही ऐसा कोई कृत्य किया है, जिससे इस मामले में उनकी आपराधिक संलिप्तता साबित हो।
बचाव पक्ष की ओर से गिरिबाला सिंह की उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की गई। अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने भी सुनवाई के दौरान इन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा।
CBI ने मांगा एक सप्ताह का समय
सुनवाई के दौरान CBI ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। जांच एजेंसी ने अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने CBI की मांग स्वीकार करते हुए जवाब पेश करने के लिए मोहलत दे दी।
अब CBI की लिखित आपत्ति दाखिल होने के बाद गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी। तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।
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12 मई को हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत
गौरतलब है कि एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित आवास पर मौत हो गई थी। मामले की जांच CBI कर रही है। जांच एजेंसी ने इस प्रकरण में गिरिबाला सिंह के अलावा उनके बेटे और ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।
फिलहाल, गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला CBI की लिखित आपत्ति के बाद ही होगा।






