Chhattisgarh: रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी पर गिरी गाज, कलेक्टर ने जारी किया निलंबन आदेश

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिश्वत लेने के मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपए की रिश्वत लेने से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले में तहसीलदार पचपेड़ी की जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
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जानकारी के अनुसार, पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी पहले पटवारी हल्का नंबर 14 में पदस्थ थे। वर्तमान में वे तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत थे। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर को मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के आधार पर पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया। साथ ही, इसे शासन की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया गया है।
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निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।





