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CG Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ी

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब पात्र उपभोक्ता 31 दिसंबर 2026 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत बकाया बिजली बिल के निपटारे के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मूल राशि और अधिभार में छूट का प्रावधान है।

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इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के अंतर्गत आने वाले घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। अवधि बढ़ने से ऐसे उपभोक्ताओं को अपने पुराने बकाया बिजली बिलों का समाधान कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा योजना का लाभ

कार्यालयीन आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि पहले 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। अब संशोधित आदेश जारी करते हुए इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। इससे योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर अपने लंबित बिजली बिलों का निपटारा करा सकेंगे।

बकाया बिल और अधिभार में मिलेगी छूट

योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के प्रकरणों का समाधान करना है। योजना की बढ़ी हुई अवधि से पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने और बिल संबंधी मामलों को निपटाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

BPL और कृषि उपभोक्ताओं के लिए योजना

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ मुख्य रूप से CSPDCL के घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के आश्रित उपभोक्ताओं को दिया जाना है। पात्रता और छूट से संबंधित नियमों के अनुसार उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं।

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उपभोक्ताओं को मिलेगा अतिरिक्त समय

योजना की अवधि बढ़ाए जाने के बाद पात्र उपभोक्ताओं के पास बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए अब 31 दिसंबर 2026 तक का समय है। निर्धारित नियमों के तहत छूट का लाभ मिलने से लंबित बिलों का निपटारा करने वाले उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल सकती है।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026