छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP की खारिज, 400 से अधिक वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है।
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सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कांस्टेबल भर्ती से संबंधित मामले में पहले जारी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार की SLP खारिज कर दी। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
तीन महीने में पूरी करनी होगी ज्वाइनिंग प्रक्रिया
मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
अब संबंधित विभाग को वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। इस आदेश को उन 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है, जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे।
अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को अब तीन महीने की समय-सीमा के भीतर ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है।






