CG News: 5 दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध! उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जानें किन तारीखों में बंद रहेंगी दुकानें

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने मांस-मटन की बिक्री को लेकर आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इन 5 दिनों में बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें
रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, श्री गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी सहित धार्मिक पर्वों के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
इन तारीखों पर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी:
- 14 सितंबर 2026 – श्री गणेश चतुर्थी
- 15 सितंबर 2026 – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
- 22 सितंबर 2026 – डोल ग्यारस
- 25 सितंबर 2026 – अनंत चतुर्दशी
- 26 सितंबर 2026 – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
जोन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
नगर निगम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित दिनों में बिक्री न हो।
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होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखेगी। प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को जारी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।






