RBI ने जारी किये नये नियम! 10, 20, 50, 100, 200 या 500 रुपये के नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइंस, तुरंत करें चेक

कटे-फटे नोटों के लिए आरबीआई के नियम: आरबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास कटे-फटे या सड़े हुए नोट हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर नए नियम जारी किए हैं.

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भारत में कागज के नोटों का चलन होता है इसलिए इनका गंदा होना या कटे-फटे होना बहुत आम बात है। कई बार जब हम बैंक एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तब भी हमारे पास से फटे हुए नोट निकलते हैं। अगर आपके पास ऐसे नोट हैं जिनके टुकड़े अलग-अलग हैं या बहुत खराब स्थिति में हैं, तो अब भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इसे लेकर नियम जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के प्रत्येक बैंक को गंदे, कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों को नए नोटों से बदलने की सुविधा देने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में-

कोई भी विनिमय करने से इंकार नहीं कर सकता

आरबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास भी कटे-फटे या सड़े हुए नोट हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई या कोई भी बैंक ऐसे नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता. आरबीआई (नोट रिफंड) नियमों के तहत कटे-फटे या सड़े हुए नोट बदले जा सकते हैं।

रिफंड नोट की स्थिति पर निर्भर करता है. हमें करने दो
आपको बता दें कि बेकार नोटों को देशभर के आरबीआई दफ्तरों या बैंकों में बदला जा सकता है। हालाँकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है।

बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं

डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के अनुसार, किसी व्यक्ति को गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा के लिए खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपनी किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर यह काम कर सकता है। इस सेवा का उपयोग सभी कार्य दिवसों पर किया जा सकता है।

किस तरह के नोट कटे-फटे होते हैं?

साउथ इंडियन बैंक के महाप्रबंधक और बैंकिंग ऑपरेशंस ग्रुप के प्रमुख शिवरामन के ने कहा है कि किसी करेंसी नोट को कटा-फटा तब कहा जाता है जब उसका एक हिस्सा या तो गायब हो या नोट दो से अधिक टुकड़ों से बना हो।

कटे-फटे नोटों की कीमत कितनी है?

आपको बता दें कि ऐसे गंदे और कटे-फटे नोटों की कीमत आरबीआई और बैंक के अपने नियमों के मुताबिक तय होती है। जोशी के मुताबिक, आपको मिलने वाले बैंक नोट की कीमत नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ग्राहकों को नोट की पूरी, आधी या फिर पूरी कीमत भी नहीं मिल सकती है। अगर नोट कम कटा-फटा है तो आपको सही कीमत मिल सकती है। वहीं, अगर यह ज्यादा क्षतिग्रस्त है तो आपको आधी कीमत भी मिल सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।

50 रुपये से कम कीमत के नोटों के लिए नियम

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर 50 रुपये से कम कीमत वाले नोटों की बात करें तो ऐसे में अगर आपका नोट 50 फीसदी या उससे कम क्षतिग्रस्त है तो आपको पूरी कीमत मिल सकती है। वहीं, अगर नोट 50 फीसदी से ज्यादा खराब हो गया तो संभव है कि आपको एक भी रुपया न मिले।

जानिए क्या हैं RBI के नियम?

आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट की लंबाई 16.6 सेमी, चौड़ाई 6.6 सेमी और क्षेत्रफल 109.56 वर्ग सेंटीमीटर है. वहीं, अगर आपका नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आपको पूरी रकम मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आधा रिफंड ही मिलेगा।

500 रुपये के नोट को लेकर क्या है नियम?

वहीं, 500 रुपये के नोट की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 6.6 सेमी और क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर है. ऐसे में अगर 500 रुपये के नोट का साइज 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो पूरा रिफंड मिलेगा, वहीं अगर 40 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा रिफंड मिलेगा.

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