महतारी वंदन योजना CG 2024: छत्तीसगढ़ में इस इस दिन से शुरू होने जा रही महतारी योजना, इतने मिलेंगे हर एक महिला को हर महीने के पैसे
महतारी वंदन योजना CG 2024: छत्तीसगढ़ में इस इस दिन से शुरू होने जा रही महतारी योजना, इतने मिलेंगे हर एक महिला को हर महीने के पैसे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर माह एक हजार रुपये देने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को 12000 रुपये सालाना मिलेंगे। विष्णुदेव साय सरकार अब इस पर अमल करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना के बारे में विस्तृत ब्यौरा जारी कर दिया है। महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को पहली किस्त मिलेगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना एक मार्च से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। योजना के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। 21 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और 21 से 25 फरवरी तक दावा-आपत्ति मंगाई जाएगी। 1 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
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महतारी वंदन योजना CG 2024
विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है। वर्तमान में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष होनी चाहिए। तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे
नहीं मिलेगा इन महिलाओं को योजना का लाभ
जिनके परिवार का कई भी सदस्य आयकरदाता हो, केंद्र या राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में हो, सांसद, भूतपूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार के किसी बोर्ड या मंडल का वर्तमान अध्यक्ष या भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ
विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है। वर्तमान में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष होनी चाहिए। तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे।
ऐसे भरें आवेदन
योजना का लाभ लेने 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in या मोबाइल एप से भरा जाएगा। आवेदन आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आवेदक स्वयं और नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी से लॉगिन से भरा जा सकेगा।
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