विद्युत विभाग द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं को अधिभार राशि में मिलेगा छूट…24 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन…
जिला ब्यूरो सक्ती- महेन्द्र कर्ष
न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण की दिशा में लोक अदालतों की महती भूमिका होती है फलस्वरुप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजित किया जाता है । इसी तारतम्य में 21 सितंबर 2024 शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इस संबंध में सक्ती जिला न्यायालय के प्रभारी एवम् प्रथम जिला न्यायाधीश प्रशांत शिवहरे एवम् द्वितीय जिला न्यायाधीश बी आर साहू व अधिवक्ता गण तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों की सामूहिक बैठक आयोजित हुई जिसमें विद्युत प्रकरणों में अधिवक्ताओं के द्वारा नेगोशिएशन की आवश्यकता बताने पर विद्युत विभाग की ओर से व्यक्त किया गया कि निम्न दाब उपभोक्ताओं की कुल बकाया राशि में अधिभार राशि में छूट प्रोत्साहन योजना लागू 2024-25 लागू की गई है जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी जिसे उपभोक्ता संबंधित विद्युत कार्यालय अथवा अधिवक्ता माध्यम से जानकारी लेकर लाभ उठा सकेंगे।
विदित हो कि विद्युत विभाग के द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में कभी भी बकाया राशि को लेकर कोई छूट अथवा प्रोत्साहन नहीं जाता है जिससे अधिभार में छूट प्रोत्साहन योजना लाभ मिलने से विद्युत प्रकरणों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों के साथ चितरंजय पटेल, उदय वर्मा, देवेंद्र निर्मलकर, महेश अग्रवाल, सुरित चंद्रा, सत्येंद्र सोनी आदि अधिवक्ताओं के साथ विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता त्रिलोकचंद पटेल एवम् अन्य शामिल