Cg Crime News: मां के सामने पति ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी, बेटा नहीं होने के वजह से करते थे प्रताड़ित

सूरजपुर : रामानुजनगर गांव के पिवरी चौक निवासी एक महिला पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस मामले में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति समेत सास एवं जेठ के खिलाफ धारा 307, 34 के तहत हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर लिया है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे रायपुर रिफर कर दिया गया है।

रविवार की सुबह घटित उक्त घटना रामानुजनगर गांव के पिवरी चौक के समीप की बताई जा रही है। बताया गया कि सूरजपुर के गोपालपुर निवासी स्वर्गीय अशोक कुमार गुप्ता की पुत्री रेणु गुप्ता का विवाह नौ वर्ष पहले रामानुजनगर निवासी लवकेश गुप्ता पिता गया गुप्ता से हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। शादी के बाद रेणु ने दो लड़कियों को जन्म दिया था।
लड़का नहीँ होने की बात को लेकर ससुराल में हमेशा विवाद होता रहता था। शनिवार को भी पुत्र को जन्म नहीं देने की बात पर ससुराल वालों से उसका वाद विवाद हुआ था। आरोप है कि वाद विवाद की वजह से ही लवकेश गुप्ता ने अपनी मां के सामने अपनी पत्नी रेनू गुप्ता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
गंभीर रूप से झुलसी रेनू को उसके पति ने ही जिला चिकित्सालय सूरजपुर में भर्ती कराया। जहां रेनू के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ उसकी हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए बवाल मचा दिया। जिला अस्पताल के डा अंकित कुमार ने बताया कि पेट्रोल से झुलसी महिला को लाया गया था, जो लगभग 75 प्रतिशत झुलस गई थी। उसका प्राथमिक उपचार कर हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीँ होने की वजह से बेहतर इलाज़ के लिए मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर रिफ़र कर दिया गया। अंबिकापुर से भी उसे हालत नाजुक होने के कारण रायपुर रिफर कर दिया गया है।

तहसीलदार ने लिया मरणासन्न कथन-

घटना की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार सूरजपुर ने बुरी तरह झुलसी रेणु गुप्ता का बयान लिया गया। पीड़िता ने तहसीलदार को बयान देते हुए बताया कि उसकी दो बेटी है और बेटा नहीं होने के वजह से पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। रविवार सुबह पति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान सास भी वही मौजुद थी।
इधर आज से बुरी तरह से झुलसी रेणु जोगी की मां सुमित्रा देवी की रिपोर्ट पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति लवकेश गुप्ता पिता गया गुप्ता 35 वर्ष समेत उसकी मां मालती देवी एवं बड़े भाई बड़कू गुप्ता के विरुद्ध धारा 307, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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