Bilaspur News : SI पदों पर भर्ती का रास्ता साफ और सरकार को दिए निर्देश , चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर करें नियुक्ति जाने डिटेल
जी हाँ अब आप लोग जान ले की SI एसआई भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेने की बात कही है।साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी आदेश जारी किया है कि इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति बहुत जल्द से जल्द की जाए। और बता दें कि साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। जी हाँ लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई। अब हम वहीं 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया जिनपर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई।
Bilaspur News : SI पदों पर भर्ती का रास्ता साफ और सरकार को दिए निर्देश , चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर करें नियुक्ति जाने डिटेल
आपको ये जानना बहुत जरुरी है कि, राज्य की पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक एसआई पदों पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। साथ ही जिनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए। आपको बता दे की लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने के कारण से उनकी और से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
और हम आपको बता दे की राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि फिलहाल आचार सहिता लागू होने के कारण से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। जी हाँ जिस पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें। और आपको बता दे की मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है। आज पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में हुई।