डूबकर मौत पर हाईकोर्ट सख्त, परिवार को मुआवजा देने के आदेश

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पानी में डूबकर हुई एक मौत के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रशासन द्वारा पहले जारी आदेश को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में पीड़ित परिवार सहायता राशि पाने का हकदार है।
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मामले के अनुसार, रायगढ़ निवासी स्वर्गीय भारत लाल यादव की मार्च 2024 में महानदी में डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी गीता यादव ने शासन की मुआवजा योजना के तहत सहायता राशि के लिए आवेदन किया था। जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के बाद आवेदन को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शासन की योजना के तहत इस प्रकार की दुर्घटना में मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं, प्रशासन की ओर से दिए गए कारणों को कोर्ट ने पर्याप्त नहीं माना।
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सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि यह घटना योजना के दायरे में आती है और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने कलेक्टर रायगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया।
इस फैसले को आम जनता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही, यह निर्णय प्रशासन को भी योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता बरतने का संकेत देता है।






