Petrol Diesel new rules: पेट्रोल-डीजल बिक्री पर नए नियम लागू, अब डिब्बों में नहीं मिलेगा ईंधन, कलेक्टर का बड़ा आदेश

Petrol Diesel new rules: बिलासपुर जिले में पेट्रोल-डीजल की सुचारू उपलब्धता और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील एवं आवश्यक सेवाओं को छोडकऱ अन्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में केवल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल दिया जा सकेगा।
आम उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू
सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा, किसी भी अन्य पात्र या डिब्बे में ईंधन देने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर की जाएगी और इसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा।
परिवहन और पंपों पर कड़ी निगरानी
कलेक्टर ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच होगी, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अवैध परिवहन, जमाखोरी या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच दल का गठन किया गया है, जो पूरे जिले में लगातार निरीक्षण करेगा।
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आपातकालीन नंबर जारी
नागरिकों की सहायता के लिए आपातकालीन नंबर 18002333663 जारी किया गया है। जिस पर कॉल कर गैस एवं ईंधन आपूर्ति संबंधी जानकारी और मदद प्राप्त की जा सकती है।





