Commercial Cylinder Rule: अब बिना कोड नहीं मिलेगा सिलेंडर, कंपनियों का सख्त आदेश जारी

Commercial Cylinder Rule: होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को अब बिना गैस कॉर्ड कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता को गैस एजेंसी में जाकर नियमानुसार आवेदन के साथ शुल्क जमा करना पडे़गा। कॉर्ड बनाने पर ही सिलेंडर की बुकिंग के बाद ही इसकी आपूर्ति होगी। पेट्रोेलियम एवं गैस कंपनियों द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है ताकि प्राथमिकता के आधार पर होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को इसकी डिलीवरी की जा सकें। जबकि इसके पहले कमर्शियल सिलेंडर के लिए कॉर्ड बनाना अनिवार्य नहीं था। डिमांड के आधार पर तत्काल इसकी आपूर्ति होती थी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को 20 फीसदी कमर्शियल सिलेंडर देने का आदेश पेट्रोलियम एवं गैस कंपनियों को दिया गया है। वहीं अर्धशासकीय संस्थाओं को 50 और अतिआवश्यक सेवा के तहत शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पतालों को शत प्रतिशत आपूर्ति करने कहा गया है।
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कनेक्शन के लिए 2000 देने पड़ेंगे
होटल संचालकों ने बताया कि कमर्शियल गैस का कनेक्शन लेने प्रति सिलेंडर 2000 रुपए लिए जा रहे हैं। वही एक से अधिक सिलेंडर का कनेक्शन लेने पर इसकी रकम डिपाजिट के रूप में जमा होगी। प्रत्येक भरा हुआ नए सिलेंडर लेने पर 2120 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। खाली सिलेंडर जमा करने पर फिलहाल किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। ताकि सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के नए कनेक्शन का हिसाब रखा जा सकें। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न जोन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह होरा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
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इसके लिए कनेक्शन लेना अनिवार्य किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की खपत के आधार पर 20 फीसदी सिलेंडर दिए जाने का आश्वासन डीलरों द्वारा दिया गया है। बता दें कि ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद पिछले 15 दिन से सिलेंडरों की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि गैस कंपनियां द्वारा आपूर्ति सामान्य होने का दावा किया जा रहा है लेकिन, डीलरों और उनके गोदाम में लगातार बढ़ रही उपभोक्ताओं की भीड़ देखकर आपूर्ति और डिमांड का अंदाजा लगाया जा सकता है।





