Chhattisgarh

मुंगेली जिले में उपचुनाव का बिगुल, बिज़राकछार और बोईरिहा 2 सरपंच, 16 पंच और 1 पार्षद पद के लिए 1 जून को मतदान… पढ़ें पूरी ख़बर

मुंगेली,छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में रिक्त जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच तथा पार्षद पदों की पूर्ति के लिए त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जारी आदेश के तहत नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 03 बजे तक निर्धारित किया गया है तथा संवीक्षा 19 मई को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मई 03 बजे तक एवं प्रतीक चिन्हों का आबंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 03 बजे के बाद किया जाएगा। मतदान 01 जून को प्रातः 08 बजे से 05 बजे तक किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 हेतु संबंधित पंचायतों में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है, इनमें लोरमी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बिजराकछार और बोईरहा में सरपंच तथा पंच पद हेतु ग्राम पंचायत गातापार वार्ड क्र. 03, कोसाबाड़ी वार्ड क्र. 08, बिजराकछार वार्ड क्र. 03, कारीडोंगरी वार्ड क्र. 01, हरदीबांध वार्ड क्र. 10, मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम पंचायत हेड़सपुर वार्ड क्र. 08, नागोपहरी वार्ड क्र. 02, बिरगहनी वार्ड क्र. 01 के साथ ही पथरिया विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बदरा (ब) वार्ड क्र. 09, सिलदहा वार्ड क्र. 14, बावली वार्ड क्र. 08, सांवा वार्ड क्र. 03, बिरकोनी वार्ड क्र. 09, कुकुसदा वार्ड क्र. 13, बगबुड़वा वार्ड क्र. 03, वार्ड क्र. 08 और नगर पंचायत सरगांव वार्ड क्र. 07 शामिल है।

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जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने -जाने, सभा करने, जुलूस निकालने, आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरीत करेगा। यह आदेश मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड संहिता 188 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इसी प्रकार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के धारा 03 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करना दण्डनीय होगा।

 

*संबंधित क्षेत्र में अधिकारियों-कर्मचारियों का सभी प्रकार का अवकाश प्रतिबंधित*

 

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 की प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

 

*लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस निकालने, होर्डिंग लगाने की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त*

 

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2026 हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान छत्तीसगढ़ नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचार वाहनों एवं सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, जुलूस निकालने की अनुमति एवं जुलूस का मार्ग निर्धारण हेतु जिला पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली, जनपद क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्वाचन तिथि की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि के उपयोग हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनो, गेस्ट हाउस आदि के उपयोग हेतु संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।

Suyash Pandey Bureau Mungeli

Political Correspondent Suyash Pandey is a political correspondent at INN24 News, reporting on elections, legislative developments, and political trends at the state and national levels. He is committed to balanced reporting and verified information. Areas of Expertise • Electoral politics • Government policies • Political analysis • Local News Editorial Responsibility He ensures accuracy, fairness, and transparency in all and follows ethical journalism practices. 📧 Contact: sudheshpandey999@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026