यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 80 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 24400 रूपये समन शुल्क लिया गया।

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बाराद्वार नग
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जांजगीर चाम्पा – बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले 36, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले 14, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने वाले 11 वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही*
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 80 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 24400 रूपया समन शुल्क लिया गया। नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने से 11 प्रकरण में 3300, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने से 14 प्रकरण में 4200, बिना रिफ्लेक्टर ग्लास के वाहन चलाते पाए जाने पर 36 वाहन चालकों से 10800 रूपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने वाले 11 चालको से 3300 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 08 वाहनों पर कार्यवाही कर 2800 रूपया वसूल किया गया। इस प्रकार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुये 80 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर 24400 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया साथ ही वाहन चालकों भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।

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