शव के साथ यौन संबंध केस में आरोपी क्यों हुआ बरी? हाईकोर्ट ने नेक्रोफीलिया का किया जिक्र, जानें क्या है ये बीमारी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मौजूदा भारतीय कानून में शव के साथ दुष्कर्म (नेक्रोफीलिया) को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है. इसलिए इस आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है. मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की नौ वर्षीय एक बच्ची की हत्या और हत्या के बाद दुष्कर्म से जुड़ा है.
क्या है मामला?
बता दें कि 18 अक्टूबर, 2018 को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नौ साल की एक बच्ची का शव सुनसान इलाके में मिला था. इस मामले में 22 अक्टूबर, 2018 को आरोपित नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
पूछताछ के दौरान नितिन यादव ने गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया था कि उसने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या की थी. आरोपी ने अपने बयान में ये भी कहा था कि उसने मृतका के शव के साथ भी दुष्कर्म किया था.
मृतका की मां ने फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती
वहीं मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा कोर्ट ने सह आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश को साक्ष्य छिपाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई थी. हालांकि ट्रायल कोर्ट के फैसले को मृतका की मां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दी.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देश में प्रचलित कानून में शव के साथ दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है. मौजूदा कानून में नेक्रोफीलिया अपराध नहीं है. वर्तमान कानून में शव के साथ दुष्कर्म करने वाले को सजा देने का प्रविधान नहीं है.
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क्या होता है नेक्रोफीलिया?
नेक्रोफीलिया एक तरह की अजीब विकृति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी शव की तरफ यौनाकर्षण होता है. इसमें किसी व्यक्ति की शव के साथ यौन संबंध स्थापित करने की तीव्र इच्छा होता है. नेक्रोफीलिया ग्रीक शब्द है, जो ‘नेक्रो’ और ‘फीलिया’ से बना है. इसमें ‘नेक्रो’ का मतलब मृत या शव और ‘फीलिया’ का मतलब प्यार या आकर्षण होता है. ऐसे में नेक्रोफीलिया का शाब्दिक अर्थ है- किसी शव या मृत शरीर के प्रति प्यार या आकर्षण.