हैवानियत! 13 वर्षीय घरेलू सहायिका को निर्वस्त्र कर हथौड़े और लोहे की रॉड से पीटा, मामला दर्ज

दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घरेलू सहायिका को पहले पीटा और बाद में उसे कुत्ते से भी कटवाया. घटना के बारे में पता चलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि 13 वर्षीय लड़की गुरुग्राम के क्यूबर सिटी के सेक्टर 57 में एक घर में काम कर रही थी, उसने कथित तौर पर पीटा, कुत्ते से कटवाया और कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया.

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नाबालिग को निर्वस्त्र कर हथौड़े और लोहे की रॉड से पीटा
लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग को गुरुग्राम में जिस महिला ने घर में नौकरानी के रूप में रखा था उसके अपने दो बेटों के मिलकर उसे निर्वस्त्र कर हथौड़े और लोहे की रॉड से पीटा और उसके मुंह पर टेप लगा दिया.उसे खाने के लिए भी बहुत कम दिया जाता था.

निर्वस्त्र वीडियो बनाया, वेश्यालय भेजने की दी धमकी
पुलिस ने बताया कि लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जिस घर में लड़की काम करती थी, उसकी महिला अक्सर उसे लोहे की रॉड और हथौड़े से पीटती थी, जबकि उसके दो बेटे उसके कपड़े उतारते थे, उसका निर्वस्त्र वीडियो बनाते थे और उसे गलत तरीके से छूते थे. गुरुग्राम की महिला के दो बेटों ने कथित तौर पर लड़की का निर्वस्त्र वाडियो बनाया और नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी वे उसे वेश्यालय भेज देंगे.

बंधक बनाई गई लड़की को मुक्त कराया गया
मुंह पर पट्टी बांधकर एक कमरे में बंधक बनाई गई लड़की को रविवार को तब मुक्त कराया गया जब उसकी मां अपने मालिक के साथ वहां पहुंची. पुलिस ने बताया कि मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी को 48 घंटे में केवल एक बार खाना दिया गया और उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया ताकि वह शोर न मचा सके.

बिहार की रहने वाली लड़की की मां ने FIR करवाया दर्ज
सेक्टर 51 महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि लड़की के मालिक उसके हाथों पर तेजाब डालते थे और किसी को इस घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देते थे. बिहार की रहने वाली लड़की की मां ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को 27 जून को सेक्टर 57 में शशि शर्मा के घर पर पास के इलाके में वाहन साफ करने वाले एक व्यक्ति की मदद से नौकरी दिलाई थी.

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया हैं.

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