महिलाओं के लिए फिर बड़ी खुशखबरी Mini Tractor की खरीदी पर मिलेगी 90% की सब्सिडी, जानिए योजना की पूरी जानकारी
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इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिला स्वयं सहायता समूह को ट्रैक्टर खरीद पर 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। मिनी ट्रैक्टर योजना की मदद से एसएचजी की महिला किसान बहुत आसानी से मिनी ट्रैक्टर खरीद सकती है और खेती में इसके उपयोग से पैदावार बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को सशक्त बनाना है और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाना है।
Mini Tractor Subsidy Scheme 2024: सिर्फ 10% देना होगा हिस्सा
समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिनी ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है। विभाग इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के एसएचजी को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक रोटावेटर और ट्रेलर (ट्रॉली) आदि की आपूर्ति करता है। इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर और उसके उप-भाग (सब पोर्ट्स) की लागत 3,50,000 रुपए है। इसमें इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख 15 हजार कीआर्थिक सहायता दी जा रही है।
Mini Tractor Subsidy Scheme 2024
इसमें स्वयं सहायता समूह को सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। यानी इसके लिए उन्हें सिर्फ 35 हजार रुपए चुकाने होंगे। महाराष्ट्र में अधिकतर किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसलिए सरकार द्वारा उनकी मदद करने के लिए इस तरह की योजना चलाई जाती है।
Mini Tractor Subsidy Scheme 2024: पात्रता
राज्य के अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इसके उन्हें राज्य सरकार द्वारा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसके उप-भाग जैसे ट्रॉली, रोटावेटर आदि अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत एक मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) और उसके सब पार्ट्स की कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए अनुमानित की गई।
Mini Tractor Subsidy Scheme 2024
इस पर लाभार्थी समूह को 3,15,000 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य उठा सकते हैं। योजना के प्रावधान के अनुसार स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) में 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और एक नव-बौद्ध सदस्य होने चाहिए। स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के अध्यक्ष और सचिव अनुसूचित जाति श्रेणी से होने चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
Mini Tractor Subsidy Scheme 2024: आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- समूह के सदस्य का आधार कार्ड (Adhar Card)
- वोटर आईडी (Voter Id)
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार लिंक मोबाईल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- समूह के सदस्यों का प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी (E- Mail)
- पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
- बैंक खाते विवरण