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IRCTC Travel Insurance Policy: ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर सिर्फ 35 पैसे में मिलेगा 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस, जानें प्रोसेस

IRCTC Travel Insurance Policy: जब भी हम रेल से सफर करने की प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आता है. लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel insurance) एक ऐसी चीज है जो हमारी इस चिंता को खत्म करने का काम करता है. अगर अचानक ट्रेन में कोई हादसा होता है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप आईआरसीटीसी (IRCTC) से रेल टिकट बुकिंग करने पर बाय डिफॉल्ट आपको  मात्र 35 पैसे में 10 लाख का इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है.

ये ऑप्शन रेल में सफर करने जितना ही आसान है.यहां हम आपको बताएंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो चलिए जानते हैं ..

 35 पैसे में 10 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस

दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) से रेल टिकट बुकिंग करने के समय यात्री को 35 पैसे का प्रीमियम देकर बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया जाता है. अगर कोई इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता तो ‘नो’  ऑप्शन चुन सकता है.नहीं तो जैसे ही वो टिकट बुक करता है उसे इंश्योरेंस खुद-ब-खुद ऑप्शन जायेगा. अगर आप इंश्योरेंस का ऑप्शन चुनते हैं और यात्रा के दौरान आपके साथ अचानक कोई हादसा हो जाता है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाता है.लेकिन इंश्योरेंस क्लेम बेनिफिट पाने का तरीका थोड़ा अलग है.

इंश्योरेंस क्लेम के तहत नॉमिनी डिटेल्स भरना जरूरी

हर पैसेंजर को IRCTC टिकट बुकिंग के बाद इस मैसेज और ईमेल भी भेजता है. इस मैसेज में एक लिंक होता है,जिसमें यात्री को इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नॉमिनी डिटेल्स भरना होता है. इसमें आपको आप अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज करके, उनका मोबाइल नंबर, जन्मतिथी, ईमेल और रिलेशन भरकर सबमिट करना होगा.नॉमिनी डिटेल्स भरने के बाद ही ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है. जिन्होंने नॉमिनी डिटेल्स नहीं भरा है, उनके परिजनों को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कुछ कागजात के साथ अलग-अलग लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है.

IRCTC ने  इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इन कंपनियों से किया करार

IRCTC ने बीमा की सुविधा देने के लिए दो कंपनियों लिबर्टी इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है. ये कंपनियां 35 पैसे के एवज में यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम (Travel Insurance Claim) की सुविधा देती है. वहीं, परमानेंट डिसएबिलिटी में 7.5 लाख और डिसएबिलिटी में 2 लाख रुपये का ट्रैवल इंश्योरेंस कवर मिलता है.

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