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Income Tax New Rule 2024: लिमिट से ज्यादा सेविंग अकाउंट में है पैसा, तो देना होगा इतनी मोटी रकम जानिए नए नियम

Income Tax New Rule 2024: लिमिट से ज्यादा सेविंग अकाउंट में है पैसा, तो देना होगा इतनी मोटी रकम जानिए नए नियम । आज के समय में बैंक में अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इससे आपको कोई भी वित्तीय लेन देन करना आसान हो जाता है। जब आप बैंक के पास अकाउंट खुवालने के लिए जाते हैं तो बैंक की ओर से सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट जैसे कई विकल्प दिए जाते हैं। आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वैसे हर अकाउंट के अपने अलग फायदे होते हैं।



सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं सेविंग अकाउंट में रकम जमा रखने से ब्याज भी मिलता है। जिससे आपकी इनकम भी हो जाती हैं हालांकि, देश में ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही है। वहीं, लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। वैसे तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन, अगर सेविंग अकाउंट में जमा पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी।

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How much money can be deposited in the savings account?

सेविंग्स अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं. लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप उतना ही अमाउंट रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है. अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है.

Provide information while filing ITR

आपको आईटीआर फाइल (ITR file) करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है. आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है. अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और आपको इस पर बैंक की ओर से 10,000 रुपये ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के मुताबिक आपकी टोटल इनकम 10,10,000 रुपये मानी जाएगी.

What will happen if you keep more money?

नियमों के मुताबिक, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने को लेकर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा राशि जमा रखते हैं तो आपको इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देना जरूरी है. क्योंकि यह इनकम टैक्स के दायरे में आती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर कदम उठा सकता है.

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