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CG News: पटाखा कारोबारियों के लिए जरूरी खबर! अब ऑनलाइन करना होगा लाइसेंस का आवेदन, पुलिस जांच के बाद ही अनुमति 

रायपुर : दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पटाखा कारोबारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त किया जा रहा है। इस बार स्थायी दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों से लेकर अस्थायी स्टॉल लगाने वालों तक, सभी को पटाखे बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन ने लाइसेंस जारी करने से पहले दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन पर विशेष जोर दिया है।

नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के साथ आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों की जांच और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा।

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पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगी मंजूरी

पटाखा लाइसेंस की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन को अहम बनाया गया है। आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के साथ उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपराधिक गतिविधियों या अवैध पटाखा बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले आवेदकों के आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।

प्रशासन का उद्देश्य पटाखों की बिक्री को नियमों के दायरे में लाना और दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पिछले वर्षों में घनी बस्तियों और रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति पटाखे बेचे जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार दुकान के स्थान और सुरक्षा संबंधी शर्तों के पालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

100 से ज्यादा आवेदन मिले, स्थायी दुकानों के लिए 14 आवेदन

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, पटाखा लाइसेंस के लिए अब तक 100 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें स्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए केवल 14 आवेदन शामिल हैं। फिलहाल प्राप्त आवेदनों और उनके साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

दस्तावेजों की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य निर्धारित शर्तों के कारण व्यापारियों को आवेदन प्रक्रिया में कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही हैं। लाइसेंस मिलने से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

अस्थायी दुकान के लिए 600, स्थायी दुकान के लिए 1800 रुपये शुल्क

पटाखा दुकान के लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क का विवरण इस प्रकार बताया गया है:

  • अस्थायी दुकान: 600 रुपये
  • स्थायी दुकान: 1800 रुपये

लाइसेंस शुल्क के अलावा आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं मिलेगी।

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ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी रहेगा जोर

पटाखों की बिक्री के दौरान पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। दुकानदारों को ग्रीन पटाखों और नियमानुसार बिक्री की अनुमति वाले पटाखों की बिक्री पर ध्यान देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

दीपावली के दौरान रायपुर के अलग-अलग वार्डों और गलियों में अस्थायी पटाखा दुकानें लगाई जाती हैं। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था के जरिए अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

व्यापारियों के लिए जरूरी बात: पटाखों की दुकान लगाने से पहले संबंधित लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। लाइसेंस जारी होने तथा निर्धारित शर्तों की पुष्टि के बाद ही बिक्री शुरू करें।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026