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E-Krishi Yantra Anudan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर के लिए आवेदन शुरू, मिलेगी 50% सब्सिडी, देखे जानकारी

E-Krishi Yantra Anudan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर के लिए आवेदन शुरू, मिलेगी 50% सब्सिडी, देखे जानकारी। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक शानदार अवसर है! कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल द्वारा ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Krishi Yantra Anudan Portal) पर हैप्पी सीडर (Happy Seeder), सुपर सीडर (Super Seeder) एवं स्मार्ट सीडर (Smart Seeder) यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना उन किसानों के लिए बेहद लाभकारी है जो कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर खरीदना चाहते हैं।

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हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर पर प्रदेश के किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। यह अनुदान राशि कृषि यंत्र की लागत के आधार पर दी जाती है। जैसे: हैप्पी सीडर की बाजार में अनुमानित कीमत 2.60 लाख से 2.85 लाख रुपए तक होती है। इस पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 1.05 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर पर सब्सिडी दी जाती है। किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी सटीक जानकारी के लिए किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से इसका पता कर सकते हैं। योजना के तहत छोटे, सीमांत व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर योजना 2025 आवेदन के साथ कितनी जमा करानी होगी धरोहर राशि 

कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के तहत कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय उसके साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर व स्मार्ट सीडर के लिए आवेदन के साथ किसानों को स्वयं के बैंक खाते से प्रत्येक यंत्र के लिए 4,500/- रुपए की राशि डिमांड ड्राफ्ट (DD) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे निर्धारित राशि से कम या अधिक राशि का डीडी मान्य नहीं होगा और बिना सूचना के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

हैप्पी सीडर, सुपर सीडर व स्मार्ट सीडर योजना 2025: आवश्यक दस्तावेज

प्रदेश के किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर सीडर व स्मार्ट सीडर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं:

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर (जिस पर OTP व सूचना भेजी जाएगी)
  • बैंक पासबुक का प्रथम पेज की कॉपी
  • खसरा/खतौनी, बी-1 की नकल
  • ट्रैक्टर चलित यंत्र के लिए ट्रैक्टर का आरसी
  • 4500 रुपए का बैंक डिमांड ड्राफ्ट

सब्सिडी पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर व स्मार्ट सीडर की खरीद के लिए कहां करें आवेदन

जो किसान योजना के तहत सब्सिडी पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर व स्मार्ट सीडर की खरीद करना चाहते हैं, वे मध्यप्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन व आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और अलग से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद फिर लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को सूचित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल लिंक:- https://farmer.mpdage.org/Home/Index

आवेदन लिंक (आधार सत्यापन के लिए):-https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification

जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची:- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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कृषि यंत्रों के आवेदन के समय इन बातों का रखे ध्यान 

  1. डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ सहायक कृषि यंत्री के नाम से ही बनवाएं।
  2. निर्धारित राशि का ही डीडी बनवाएं, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।
  3. लॉटरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी और उसकी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।
  4. किसान किसी भी असुविधा के लिए अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री से संपर्क कर सकते हैं।