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तिरंगा यात्रा से पहले CJP चीफ अभिजीत दीपके हिरासत में, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से मचा हलचल

नई दिल्ली : तिरंगा यात्रा निकालने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई को लेकर दीपके और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत भी हुई।

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अभिजीत दीपके को नोटिस जारी कर कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क के आसपास तिरंगा यात्रा नहीं निकालने को कहा था। पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं और यात्रा के आयोजन की अनुमति भी नहीं मिली थी।

घर से निकलते ही पुलिस ने लिया हिरासत में

CJP की ओर से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा आयोजित करने की योजना थी। हालांकि, पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

अभिजीत दीपके जब यात्रा में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकले, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। बताया गया कि दीपके हाथ में तिरंगा लिए हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। इस दौरान कुछ CJP समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश भी की।

CJP समर्थकों का कहना है कि दीपके को हिरासत में लिए जाने के बावजूद कुछ लोग तिरंगा लेकर कनॉट प्लेस पहुंचने और यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे।

हिरासत को लेकर पुलिसकर्मी से हुई बहस

अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने के दौरान पुलिसकर्मियों और उनके बीच कुछ देर बातचीत हुई। दीपके ने सवाल उठाया कि जब उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, तो उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है।

इस पर पुलिसकर्मी ने उन्हें बताया कि कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है और एहतियातन उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस की ओर से यात्रा के लिए अनुमति नहीं होने का भी हवाला दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने पहले जारी किए थे दो नोटिस

जानकारी के अनुसार, अभिजीत दीपके दिल्ली में एनसीपी (एसपी) नेता अनीश गवांडे के आवास पर ठहरे हुए थे। यहां दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें दो नोटिस दिए थे।

पहले नोटिस में पुलिस ने कनॉट प्लेस में लागू प्रतिबंधों का हवाला देते हुए उन्हें वहां नहीं जाने की हिदायत दी थी। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि प्रतिबंधों के बावजूद वहां पहुंचने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दूसरे नोटिस में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पुलिस की ओर से पहले हुई एक कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट से एहतियातन हिरासत में लिए जाने के बाद अदालत में पेशी के दौरान अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास ने एक बाउंड पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें एक वर्ष तक अशांति नहीं फैलाने की बात शामिल थी।

तिरंगा यात्रा से पहले हुई इस कार्रवाई के बाद CJP समर्थकों की गतिविधियों और प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026