यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो पर की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 65 वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 19500 रूपये समन शुल्क लिया गया। बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए गए, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने एवं नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही
जांजगीर चाम्पा – सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 65 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने से 09 प्रकरण में 2700, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 18 वाहन के चालकों से 5400 रूपए, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होने से 35 प्रकरण में 10500 रुपये, वाहन का हेडलाइट आधा नही करने वाले 02 वाहन चालकों से 600 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 01 प्रकरण में कार्यवाही कर 300 रुपये समन शुल्क लिया गया। साथ ही वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नों पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।