बाइक स्टंट और हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन पर लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को गाइडलाइन बनाने कहा

बिलासपुर: सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक तरीके से बाइक स्टंट करने, रेसिंग और हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी घटनाओं को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा है।
मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान
यह मामला मीडिया में प्रकाशित खबर के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से शुरू की गई जनहित याचिका से जुड़ा है। 24 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप महानिरीक्षक की ओर से शपथपत्र पेश किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई थी।
सामान्य निर्देशों को बताया अपर्याप्त
28 सितंबर को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि बाइक स्टंट और हाईवे पर जन्मदिन मनाने जैसी गतिविधियां आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। कोर्ट ने माना कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए केवल समय-समय पर जारी किए जाने वाले सामान्य निर्देश पर्याप्त नहीं हैं।
सरकार को बनाने होंगे विशेष दिशा-निर्देश
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। इन दिशा-निर्देशों के जरिए ऐसी घटनाओं की रोकथाम और कार्रवाई की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और सरकार की ओर से हुई प्रगति से कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय मांगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।





