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Train luggage New Rule : रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत! अब एक्स्ट्रा लगेज की बुकिंग होगी आसान, एक क्लिक में मिलेगा समाधान

Train luggage New Rule : ट्रेन से लंबा सफर करना हो या परिवार के साथ शादी-विवाह में जाना हो, अक्‍सर अतिरिक्‍त सामान रेल यात्रियों के लिए सिरदर्द बन जाता है. लगेज वैन में सामान की बुकिंग कराना काफी झंटट भरा काम माना जाता है. लेकिन, अब आपको सब झंझटों से छुटकारा मिल गया है. रेलवे स्टेशन पहुंचकर पार्सल दफ़्तर के चक्कर काटना, लंबी कतारों में खड़े रहना और कागज़ी कार्रवाई में समय बर्बाद करना अब बीते दिनों की बात होने जा रही है. अब आप ट्रेन टिकट बुक करते समय ही अपने एक्स्ट्रा सामान की ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट एक क्लिक में कर सकेंगे और एक्‍सट्रा सामान को डिब्‍बे में चार्ज देकर अपने साथ ले जा सकेंगे.
टिकट के साथ ही ऑनलाइन लगेज बुकिंग की सुविधा केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध होगी. साथ ही, यह केवल उन्हीं श्रेणियों पर लागू होगी जहां शुल्‍क देकर एक्सट्रा लगेज ले जाने का प्रावधान है. एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. वहीं, एसी 3-टियर और एसी चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि इन श्रेणियों में अधिकतम अलाउड सामान की सीमा और मुफ्त सामान की सीमा समान है.
रेलवे के मौजूदा सामान नियमों के अनुसार, एसी फर्स्ट क्लास के यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है. एसी 2-टियर और फर्स्ट क्लास में 50 किलोग्राम मुफ्त तथा अधिकतम 100 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है.
स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त है और वे शुल्क देकर कुल 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम मुफ्त तथा अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है. दूसरी ओर, एसी 3-टियर और एसी चेयर कार के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम की सीमा ही मुफ्त और अधिकतम अनुमत सीमा दोनों है. इसलिए इन श्रेणियों में अतिरिक्त सामान बुक कराने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा.

देना होगा अतिरिक्‍त शुल्‍क

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुफ्त सीमा से अधिक लेकिन निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर सामान ले जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान शुल्क का भुगतान करना होगा.

साइज भी है निर्धारित

वजन सीमा के अलावा, रेलवे ने सामान के आकार को लेकर भी नियम तय किए हैं. सामान्यतः यात्री डिब्बों के भीतर 100 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर तक के ट्रंक, सूटकेस या बक्से ले जा सकते हैं. हालांकि एसी 3-टियर और एसी चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान का अधिकतम आकार 55 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर × 22.5 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026