Khan Sir Anticipatory Bail: खान सर को बड़ी राहत! पटना कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, सहयोगियों पर भी नहीं होगी कार्रवाई

Khan Sir Anticipatory Bail: पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है. जिसके बाद उन्हें अब सरेंडर नहीं करना होगा. खान सर के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है. बता दें कि उनके वकील की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. जिस पर सोमवार को फैसला आया है. आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में उन पर मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल वह कोचिंग नहीं जा रहे थे. खान सर के साथ-साथ उनके तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत मिल गई है. जेल में बंद दो गार्ड भी इसमें शामिल हैं. खान सर मामले पर सबकी निगाहें थी.
खान सर को मिली बड़ी राहत
खान सर के वकील की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को यह सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. पहले यह फैसला शुक्रवार को ही आने की उम्मीद थी, लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से फैसला नहीं आ पाया था. फिलहाल खान सर के लिए यह राहत भरा फैसला है.
खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ से जुड़ा था मामला
दरअसल, खान सर से जुड़ा यह पूरा मामला जून के शुरुआत का है. जब कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी. घटना के बाद उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप लगा था. जिसके बाद पूरे मामले में खान सर यानि फैसल खान और उनके दो सुरक्षाकर्मियों को आरोपी बनाया गया था. ऐसे में गिरप्तारी की आशंका के चलते खान सर ने अदालत में याचिका लगाई थी. ऐसे में अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब खान सर के खिलाफ सख्ती नहीं होगी.
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क्या है पूरा मामला
यह पूरा विवाद बीते 2 जून की रात का है. जब कदमकुआं इलाके में ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ और ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के बीच तीखी झड़प हुई थी. आरोप है कि इस दौरान खान सर के निजी सुरक्षाकर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना के बाद रौशन आनंद नामक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था.






