CG Ration Card New Rule: ऑनलाइन आवेदन की नई सुविधा शुरू, तुरंत मिलेगा आवेदन नंबर और रसीद

CG Ration Card New Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सभी सुविधाएं अब सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्यभर में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
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इसके तहत नागरिक अपने घर से ही आवेदन कर सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनेगी। अब तक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों में पार्षदों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित होती थी। नई ऑनलाइन सुविधा शुरू होने के बावजूद पारंपरिक व्यवस्था भी जारी रहेगी, ताकि तकनीकी संसाधनों से वंचित लोग भी लाभ ले सकें।
नई प्रणाली के तहत आवेदन मिलने के बाद अधिकृत अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की ऑनलाइन जांच करेंगे। सत्यापन पूर्ण होने पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फाइल स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। मंजूरी मिलते ही राशन कार्ड ऑनलाइन जनरेट होगा और पीडीएफ स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिक चाहें तो स्वयं पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं या लोक सेवा केंद्र की सहायता ले सकते हैं।
लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि स्वयं आवेदन करने वालों को केवल आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और तत्काल आवेदन रसीद प्राप्त होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड जारी होने के बाद परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों को उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया ई-पॉस मशीन या फेस ई-केवाईसी के जरिए संपन्न की जाएगी।





