Chhattisgarh News : सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम, हेलमेट और सीटबेल्ट अनिवार्य, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय

Chhattisgarh News : दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब सख्त मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना बताया गया है।
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हेलमेट और सीटबेल्ट अब अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा। वहीं, चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीटबेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। यह आदेश केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सख्ती से लागू किए जाने वाला निर्देश है, जिसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी तय
कलेक्टर ने साफ कहा है कि इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि विभागीय स्तर पर भी तय की गई है। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों से नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। इसका मतलब है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख भी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे।






