सहायक उप निरीक्षक सुखलाल सिदार के विवेचना को कोर्ट ने माना कल युगी पिता को आजीवन कारावास व मुकबधिर दिव्यांगन को छेड़छाड़ के मामले में 11 वर्ष की सुनाई सजा
भागवत दीवान
कोरबा– छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अपने ही बेटे की हत्या करने के वाले एक कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला बालको नगर थाना क्षेत्र के गहनिया खेतार गांव का है, जहां बीते साल सितंबर महीने में आरोपी ने अपने ही बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसने खुद का भी गला रेत दिया था, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था. आरोपी आदतन नशेड़ी है और उसे शराब और गांजे की लत लगी हुई थी. बेटे की हत्या भी उसने नशे की हालत में ही की थी. मामला बालको नगर थाना क्षेत्र का है जिसका विवेचना बालको के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक सुखलाल सिदार ने किया था
आपको बता दें कि अपने बेटे की हत्या को अंजाम देने वाले इस कलयुगी पिता का नाम अमर मांझी (उम्र 30 साल) है. पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना आरोपी के सगे भाई ने दी थी. इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया था. वहीं अमर मांझी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज ठीक होने के वक्त पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अमर मांझी को अपने बेटे की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक दूसरा मामला में
उत्कृष्ठ विवेचना से आरोपी को 11 वर्षों की सजा
लोक अभियोजन शाखा कोरबा से जानकारी प्राप्त हुआ कि दाण्डिक प्रकरण कमांक-2417/20023 अन्तर्गत थाना बालकोनगर के अपराध क्रमांक-470/2023 धारा 454, 354 भादवि एवं धारा 92 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आरोपी रवि केंवट पिता फुलचंद केंवट निवासी ग्राम भैसामुडा थाना उरगा हामु कछार धसकापारा थाना बांगो के द्वारा परसाभांठा में मुकबधिर दिव्यांगन का लज्जा भंग करने की नीयत से दिनांक 06.09.2023 को घर में घुसकर छेडछाड करने की विवेचना भी थाना बालकोनगर में पदस्थ तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक सुखलाल सिदार के द्वारा कार्यवाही किया गया। विवेचक के द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल जिला कोरबा द्वारा सुनवाई के दौरान उत्कृष्ठ विवेचना का पाये जाने से आरोपी रवि केंवट को धारा 454 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास 1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास 1000 रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 92 दिव्यांगजन व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड कुल 11 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है मामले में खास बात यह रहा कि उक्त निर्णय 07 माह के अन्दर पूर्ण किया गया है।जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि पुलिस द्वारा की गई विवेचना से जब न्यायालय संतुष्ट होकर किसी भी प्रकरण में सजा देेता है, तो इसका असर समाज में रहने वाले अपराधियों पर पड़ता है।