ChhattisgarhJanjgir Champa

मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही।

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 79 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 25,300 रूपये समन शुल्क लिया गया।नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए , वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही।

जांजगीर चाम्पा – सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान *यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 79 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 25,300 रूपये समन शुल्क लिया गया।* मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने पर 05 वाहन चालकों से 1500 रुपये, मोटरसाइकिल में तीन सवारी चलने वाले 12 चालको से 3600 रुपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 43 वाहन चालक से 12,900 रुपये, वाहन का हेडलाईट आधा काला नही करने वाले 04 चालको से 1200 रुपये, वं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही कर 15 वाहन चालको से 6100 रुपये समन शुल्क लिया गया।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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