छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग बना भ्रष्टाचार का गढ़,, छत्तीसगढ़ में न्यायालय ले रहे हैं शिकायतों पर संज्ञान,, परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा की भ्रष्टाचार पर मौन स्वीकृर्ति
- छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग बना भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ में न्यायालय ले रहे हैं संज्ञान शिकायतों पर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा की मौन स्वीकृर्ति l
- परिवहन आयुक्त की शिथिलता के कारण बड़ा भ्रष्टाचार बिलासपुर आरटीओ पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर पर हीरा ध्रुव पर 409 धारा तहत अपराध दर्ज।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समय-समय पर INN24 न्यूज़ उजागर करता आया है इसी कड़ी में बिलासपुर परिवहन विभाग के बहुचर्चित पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर हीरा ध्रुव (वर्त्तमान जिला पेंड्रा परिवहन विभाग) एवं उनके सहयोगी एवं खास एजेंट राजेश ध्रुव पर बिलासपुर न्यायालय द्वारा 409 की धारा तहत अपराध पंजीबद करने का आदेश दिया है। इस धारा के अंतर्गत शाश्कीय कर्मचारी द्वारा अपराधिक प्रक्रिया में पर एवं अमानत में खयानत करने पर इस धारा को व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है ।
आईए जानते हैं क्या था मामला
बिलासपुर के मोटर मालिक राजेंद्र सोनी जो की एक बस का संचालन करते थे उनके द्वारा सन 2020 में लॉकडाउन के बाद अपनी बकाया टैक्स को चुकाने की नीयत से एजेंट राजेश ध्रुव को पेमेंट नगदी एवं चेक के माध्यम से दिया जिस पर राजेश ध्रुव ने अपने रिश्तेदार एवं पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर हीरा ध्रुव के साथ गाठ कर एक फर्जी चालान राजेंद्र सोनी को दिया गया और कंप्यूटर में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेटेड भी दिखाया गया पर कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें परिवहन कार्यालय से नोटिस प्राप्त होता है कि उनका टैक्स जो की पूर्व में वह राजेश को दे चुके था वह ऑनलाइन में बकाया दिख रहा था इन सब की जानकारी मिलने पर वाहन मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गया। इन सब की शिकायत उन्होंने तत्कालीन परिवहन अधिकारी से की पर उन्होंने उल्टा मोटर मालिक को ही हड़काते हुए चालान को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा इस पूरे मामले में मोटर मालिक ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए सरकंडा थाना में इसकी शिकायत की पर किसी प्रकार की सुनवाई न होने के कारण वह न्यायालय में शरण लिए। न्यायालय ने इस मामले सभी तथ्यों की जांच व् अवलोकन करने के उपरांत पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर हीरा ध्रुव एवं राजेश ध्रुव के खिलाफ IPC 409 की धारा अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश किया हैं । पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर हीरा ध्रुव एवं एजेंट राजेश ध्रुव पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आ रहे हैं जिस पर पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर हीरा ध्रुव को सजा के तौर पर खाना पूर्ति करते हुए रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया था और कई सारे मामलों में उनके खिलाफ विभागीय अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है जिसे वह अपने धन बल से सामान्य स्थिति पर ले आते हैं परअब देखने वाली बात होगी के न्यायालय ने जिस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है उस पर विभाग किस प्रकार की कार्रवाई करता है ।
आईपीएस दीपांशु काबरा के पास है शिकायतों का अम्बार कार्यवाई शून्य
जनसम्पर्क में सक्षम अधिकारीयों के होते हुए और परिवहन विभाग में शख्ती एवं कसावट लाने के लिए पूर्व भूपेश सरकार द्वारा अपने खास अधिकारी आईपीएस दीपांशु काबरा को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई, कसावट तो धुर लगातार भ्रष्टाचार की दस्तावेजी साक्ष्य के साथ शिकायत होने के बावजूद भी मामला को सालों तक लंबित रखा गया किसी प्रकार की जांच एवं किसी भी प्रकार की छोटी सी कार्रवाई भी उनके कार्यकाल में नहीं देखी गई है, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर आरटीओ कार्यालय के आरटीओ सहित सभी कर्मचारियों को तत्काल बदलने के आदेश दिए थे, और अब बिलासपुर कोर्ट ने बिलासपुर आरटीओ के पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एजेंट राजेश ध्रुव के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोरबा परिवहन विभाग पर कब और कैसे गाज गिरेगी भ्रष्टाचार करने में नहीं है किसी जिला से पीछे
लगातार लिखित शिकायत और मीडिया से आँख चुराते कोरबा जिला के परिवहन अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कब गाज गिरेगी, ताज़ा मामला कार्यालय अधीक्षक गीता ठाकुर का रिश्वत लेते वीडियो हमारे द्वारा प्रकाशित किया गया था और विभागीय अधिकारियो को शिकायत भी किया गया पर रीटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी गीता ठाकुर को रायपुर से लेकर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सुरक्षित किया गया।