अवैध शराब बेचने वाले के आरोपी को थाना बिर्रा पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी रामस्वरूप कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 40 ग्राम सेमरिया थाना बिर्रा को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जप्त एक सफेद रंग प्लास्टिक जरीकेन 5 लीटर एवं एक 2 लीटर प्लास्टिक बोटल में 2 लीटर महुआ शराब किमती 700 रू धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

जांजगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 17.06.2023 दौरान जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम सेमरिया का रामस्वरुप कश्यप नाम का व्यक्ति अपने घर में बिक्री हेतू अवैध शराब छुपा के रखा है कि सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार आरोपी के घर रेड करने पर एक सफेद रंग प्लास्टिक जरीकेन 5 लीटर एवं एक 2 लीटर प्लास्टिक बोटल में 2 लीटर महुआ शराब कुल 7 लीटर किमती 700 रू. समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी रामस्वरूप कश्यप पिता मोहन कश्यप उम्र 40 ग्राम सेमरिया थाना बिर्रा जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0) के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबुत पाये जाने से थाना बिर्रा में अपराध क्र० 101 / 2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे उनि अवनीश कुमार श्रीवास सउनि जी. पी खाखा, बी एल दिवाकर, आर राजेश कौशिक ,पतिराम यादव, का विशेष योगदान रहा।

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