अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शिवरीनारायण पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी राकेश कुमार साहू पिता किशुन साहू उम्र 20 वर्ष साकिन अमलीडीह जिला बलौदा बाजार आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत् कार्यवाही नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

जांजगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26/02/2023 को उनकी नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 100/23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान अपहृता को राकेश साहू के कब्जे बरामद किया गया है अपहृता के कथन अनुसार प्रकरण में 366 376 भादवि 04,06 पास्को एक्ट जोड़ी गई है आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी राकेश साहू पिता किशुन साहू उम्र 20 वर्ष साकिन अमली डीह थाना गिधौरी जिला बलौदा बाजार को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 15/06/2023को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, प्रधान आरक्षक छगन साहू ,आरक्षक अर्जुन यादव महेंद्र राज, सुंदर अनंत, महिला आरक्षक प्रेमा जांगड़े का योगदान सराहनीय रहा।

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