
बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले के भोगराई पुलिस स्टेशन में एक युवक के साथ की गई अमानवीय हरकत का मामला अब प्रशासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। दो दिन तक बिना केस दर्ज किए हाथ-पैरों में जंजीरें डालकर युवक को थाने में रखने के मामले में भोगराई थाना प्रभारी श्रीवल्लभ साहू को निलंबित कर दिया गया है।
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युवक को हाथ-पैरों में लोहे की जंजीरें डालकर थाने में दो दिन तक रखा गया
दरअसल जयारामपुर गांव के रहने वाले कार्तिक चंद्र भोल को मोटरसाइकिल के लेन-देन से जुड़े एक मामूली विवाद में भोगराई थाने बुलाया गया था। लेकिन पुलिस ने न तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज किया और न ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। इसके बजाय, युवक को हाथ-पैरों में लोहे की जंजीरें डालकर थाने में दो दिन तक रखा गया और उस पर शारीरिक अत्याचार भी किया गया।
बीजेपी सांसद ने एसपी को वीडियो कॉल कर दिखाई अमानवीय हरकत
कार्तिक की पत्नी ने जब उसे दो दिन तक नहीं देखा तो स्थानीय भाजपा नेता अशिष पात्रा से संपर्क किया। जब बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी गुरुवार को भोगराई पहुंचे, तो अशिष पात्रा ने उन्हें घटना की जानकारी दी। सांसद ने तुरंत थाने जाकर युवक की हालत देखी और बालासोर SP राज प्रसाद को वीडियो कॉल के जरिए पूरी स्थिति दिखाई।
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भोगराई थाना प्रभारी श्रीवल्लभ साहू निलंबित
घटना की जांच के बाद बालासोर के एसपी ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी वाई.बी खुरानिया को भेजी। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि युवक को वास्तव में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। IIC श्रीवल्लभ साहू की यह दलील कि “स्टाफ की कमी के कारण युवक को बांधना पड़ा”, को DGP ने पूरी तरह अस्वीकार्य माना और कर्तव्य में लापरवाही के चलते साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
युवक को हाथ-पैरों में लोहे की जंजीरें डालकर थाने में दो दिन तक रखा गया
दरअसल जयारामपुर गांव के रहने वाले कार्तिक चंद्र भोल को मोटरसाइकिल के लेन-देन से जुड़े एक मामूली विवाद में भोगराई थाने बुलाया गया था। लेकिन पुलिस ने न तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज किया और न ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। इसके बजाय, युवक को हाथ-पैरों में लोहे की जंजीरें डालकर थाने में दो दिन तक रखा गया और उस पर शारीरिक अत्याचार भी किया गया।
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भोगराई थाना प्रभारी श्रीवल्लभ साहू निलंबित
घटना की जांच के बाद बालासोर के एसपी ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी वाई.बी खुरानिया को भेजी। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि युवक को वास्तव में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। IIC श्रीवल्लभ साहू की यह दलील कि “स्टाफ की कमी के कारण युवक को बांधना पड़ा”, को DGP ने पूरी तरह अस्वीकार्य माना और कर्तव्य में लापरवाही के चलते साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।