
SECL – ड्यूटी पाली के आधा घंटा बाद हाजरी छुट्टी, सिक दर्ज करना अनिवार्य, अन्यथा होगी विभागीय कार्यवाही….
कोरबा – कोयला कर्मियों को ड्यूटी पाली के आधा घंटा पश्चात हाजरी दर्ज कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कराए जाने पर कर्मचारी खुद ही विभागीय कार्रवाई का जिम्मेदार होगा। कोयला कर्मियों के उपस्थिति की मंत्रालय व कोल इंडिया चेयरमैन द्वारा निगरानी की जा रही है।
इस संबंध में क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक कुसमुंडा एरिया द्वारा अति आवश्यक सूचना भी जारी की गई है। जारी सूचना में कहा गया है कि 15 मई सुबह 11:30 बजे निदेशक (कार्मिक) एसईसीएल की अध्यक्षता में महाप्रबंधक (का/ प्रशा) बिलासपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक अति आवश्यक बैठक की गई, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन की उपस्थिति, छुट्टी, सिक, अनुपस्थिति सेप में आवश्यक रूप से प्रतिदिनवार, पालीवार दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसकी मॉनिटरिंग कोल इंडिया चेयरमैन एवं मिनिस्ट्री द्वारा की जा रही है। प्रतिदिन प्रतिपाली प्रारंभ होने के आधा घण्टा पश्चात दर्ज होना अति आवश्यक होगा। सूचना के माध्यम से समस्त अधिकारियों, कामगार, कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि अपनी उस दिन की उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष, इंचार्ज प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी को सलाह दी गई है कि उनके नियंत्रण में कार्यरत अधिकारियो, कर्मचारियों की उपस्थिति, छुट्टी, सिक, अनुपस्थिति उक्त तय सीमा में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा प्रतिदिन की सेप में दर्ज उपस्थिति की स्वकृति होने के पश्चात उसमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अधिकारी, कर्मचारी की उपस्थिति, छुट्टी, सिक आदि दर्ज नहीं होगा। ऐसे में वह स्वयं जिम्मेदार माना जायेगा।