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सक्ती : प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

जिला ब्यूरो सक्ती_ महेन्द्र कर्ष

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 2/4/24 को आरोपी प्रार्थी संतोष कुमार दिव्य साकिन सिंगशरा ने बताया कि दोपहर के समय ग्राम सिंघानसरा में,चारपरा खरसिया के 4 लोग,जिनके नाम 1/भरत लाल, 2/अनिल कुमार, 3/श्रीमती पदमा भारद्वाज,4/एक अपचारी बालक ने बलात उसके घर के अंदर प्रवेश कर पुलिस को सूचना देते हो कहकर मा बहन कि गलियां देते हुए जान से खत्म कर देंगे कहकर आरी ब्लेड से गला को काटने का प्रयास एवं डंडा से मारपीट करने लगे।

घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर सकती पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री मनीष कुंवर ने पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा जी को घटना से अवगत कराया, जिन्होंने तत्काल आरोपिओं की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।asp रमा पटेल जी के मार्गनिर्देशन में एसडीओपी सकती मनीष कुंवर के साथ सकती पुलिस ने तत्काल घायल का मुलहाजा करकर अपराध दर्ज करके, आरोपियों को गिरफ्तार कर, हेक्सा ब्लेड को जपत किया। घटना के संबंध में और जानकारी इस प्रकार है की दिनांक 2/4/24 को सक्ति पुलिस के द्वारा एक पिकअप वाहन क्रमांक cg 12 an 7010 में लादे हुए अवैध रूप से काटकर परिवहित लिए जा रहे लकड़ी के 14 नग गोलों को जप्त किया था, जिन्हे अग्रिम कारवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द किया गया।

सक्ती : प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

आरोपीगण उसी लकड़ी की तस्करी से संबंध रखते हैं, जो प्रार्थी संतोष दिव्य को, पुलिस को मुखबिरी करने के संदेह में मारने गए थे। आरोपीगणों के विरुद्ध उक्त धारा का अपराध पंजीबद्ध आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा जी ने गुंडा गर्दी, मारपीट करने वाले अपराधिक तत्वों के लिए चेतावनी जारी की है, की यदि किसी भी प्रकार की गुंडाहर्सी मारपीट अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होगी, तो पुलिस कठोरता से ऐसे तत्वों के विरुद्ध कारवाई करेगी।इस कारवाई में थाना सकती से asi माननेवार, एचसी धृतलहरे,अश्वनी सिदार,आरक्षक मनोज, एकेश्वर, बृजलाल, शामिल रहे।

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