
Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस ने अपने जमा खाते में किए ये तीन बड़े बदलाव, अकाउंट खोलने से पहले जान लें जरूरी बातें
Post Office Saving Account Rules: पोस्ट ऑफिस के देशभर में करोड़ों ग्राहक हैं जिनके लिए यह कई तरह की योजनाएं चालता है. बैंकों की तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी जाकर सेविंग खाता (Post Office Saving Account) खुलवा सकते हैं जिसमें आपको सुरक्षा के साथ ही अच्छे रिटर्न की भी गारंटी मिलती है. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. हाल ही में पोस्ट ऑफिस में इस खाते के नियम में कुछ बदलाव किया है.
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 3 जुलाई 2023 को एक ई-नोटिफिकेशन जारी करके पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में बदलाव की जानकारी है. ध्यान देने वाली बात ये है कि यह सभी बदलाव अकाउंट होल्डर की सुविधा के लिए किए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने जा रहे हैं तो इन नियमों के बारे में जानना आवश्यक है.
Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस ने अपने जमा खाते में किए ये तीन बड़े बदलाव, अकाउंट खोलने से पहले जान लें जरूरी बातें
ज्वाइंट अकाउंट में खाताधारकों की संख्या में हुआ बदलाव
गौरतलब है कि पहले पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को ज्वाइंट खाते में केवल दो लोगों को एक साथ खाता खोलने की सुविधा देता था जिसे अब बढ़ाकर तीन कर दिया गया है. ऐसे में अब एक साथ तीन लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग खाता खुलवा सकते हैं.
खाते से विड्रॉल के नियम में हुआ बदलाव
ज्वाइंट खाते में नियमों के अलावा सरकार ने खाते से पैसे विड्रॉल करने के नियम में भी कई बदलाव किए हैं. अब ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते से पैसे निकालने के लिए फॉर्म 2 की जगह फॉर्म 3 भरकर जमा करना होगा. इस बदलाव के बाद अब ग्राहक खाते से कम से कम 50 रुपये की निकासी केवल पासबुक दिखाकर ही कर सकते हैं. इससे पहले 50 रुपये के लिए भी फॉर्म 2 भरकर पासबुक के साइन करके पैसों की निकासी करनी पड़ती थी.
ब्याज भुगतान के नियम में भी हुआ बदलाव
पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम योजना के तहत अब महीने के 10वें दिन से लेकर आखिरी दिन के बीच सबसे कम राशि पर 4 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही इस ब्याज की राशि को इस साल के अंत में सेविंग खाते में जमा किया जाएगा. वहीं अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाताधारक को इसी महीने में ब्याज की राशि मिल जाएगी जिस महीने उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है.