कर्मचारियों का पीएफ नहीं किया जमा,क्रिकेटर के खिलाफ अरेस्ट वारंट
कर्मचारियों का पीएफ नहीं किया जमा,क्रिकेटर के खिलाफ अरेस्ट वारंट..
पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट: आरोप- कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया
रॉबिन उथप्पा 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ शनिवार को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक- रॉबिन कपड़े बनाने वाली कंपनी सेंचुरीज लाइफ स्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और मैनेजर हैं। उन पर आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों के वेतन से पीएफ काटा गया, लेकिन अकाउंट में जमा नहीं किया गया।
रॉबिन परिवार के साथ दुबई में हैं: बेंगलुरु के रीजनल EPFO
कमिश्नर शदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने 4 दिसंबर को रॉबिन उथप्पा को करीब 23 लाख रुपए जमा करने का वारंट जारी किया था। पुलकेशीनगर थाना पुलिस जब वारंट रिसीव कराने गई तो रॉबिन अपने घर पर नहीं मिले थे। फिलहाल वे अपनी फैमली के साथ दुबई में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक- 27 दिसंबर तक पैसा जमा नहीं कराया गया तो रॉबिन अरेस्ट हो सकते है। अगर कोई कंपनी कर्मचारियों के पीएफ़ में पैसे जमा नहीं करती, तो उसके ख़िलाफ़ कई तरह की कार्रवाई की जा सकती है:
आपको बताते चलें – (inn 24 news) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7Q के तहत, नियोक्ता को देय राशि का भुगतान समय पर नहीं करने पर उच्च ब्याज़ दर का भुगतान करना होता है।
धारा 14 बी के तहत, नियोक्ता द्वारा ईपीएफ़ओ के देर से भुगतान को अपराध माना जाता है।
ईपीएफ़ओ, नियोक्ता से बकाया राशि वसूलने के लिए आईपीसी की धारा 406/409 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।
लेबर मिनिस्ट्री, कंपनी के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला शुरू कर सकता है।
ईपीएफ़ओ, नियोक्ता पर दंडात्मक ब्याज़ और दंडात्मक नुकसानी का जुर्माना लगा सकता है।
अगर कोई कंपनी दो महीने से कम के लिए डिफ़ॉल्ट करती है, तो उसे 5 प्रतिशत का डैमेज देना होगा।
अगर कंपनी दो से चार महीने के लिए डिफ़ॉल्ट करती है, तो उसे 10 प्रतिशत का डैमेज देना होगा।
अगर कंपनी चार से छह महीने के लिए डिफ़ॉल्ट करती है, तो उसे 15 प्रतिशत का डैमेज देना होगा।