MP High Court की परिवहन विभाग को चेतावनी, बिना हेलमेट और नंबर प्लेट पर चुकाना होगा दंड होगी कड़क कार्रवाई जाने नियम में और भी बदलाव
MP High Court की परिवहन विभाग को चेतावनी, बिना हेलमेट और नंबर प्लेट पर चुकाना होगा दंड होगी कड़क कार्रवाई जाने नियम में और भी बदलाव। हाई कोर्ट ने बहुचर्चित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के प्रकरण में सख्ती बरतते हुए प्रदेश के परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ट्रैफिक के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को अवमानना प्रकरण दर्ज किया जाना लगभग तय था किंतु इसी बीच राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने जवाब पेश करने एक दिन की मोहलत ले ली।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मांग मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित कर दी। इससे पूर्व कारण बताओ नोटिस के संबंध में परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ट्रैफिक की ओर से पेश किए गए जवाब पर असंतोष जताया गया।
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MP High Court की परिवहन विभाग को चेतावनी, बिना हेलमेट और नंबर प्लेट पर चुकाना होगा दंड होगी कड़क कार्रवाई जाने नियम में और भी बदलाव
दरअसल, हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को सख्ती दिखाते हुए कहा था कि अधिकारियों ने जो अंडरटेकिंग दी थी उसका पालन नहीं किया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का प्रकरण दर्ज किया जाए। मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान ओपन टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार अक्षम अधिकारियों के भरोसे बढ़ेगी। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट केस दर्ज करने की नए सिरे से चेतावनी दी। कोर्ट मित्र के रूप में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय उपस्थित रहे।
अंडरटेकिंग बनी गले का फंदा
जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वानन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीजीपी अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
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