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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने ED से यह बताने के लिए कहा अब तक एक एक आरोपी द्वारा दस्तावेज़ों की जांच के लिए कितना समय लिया गया।

मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का ये दावा है कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था। इससे आप नेताओं को बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर मिली।

इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान उन्होंने अदालत से कहा था कि उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी हो चुकी है।

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से की है और शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। सिसोदिया ने यह उम्मीद भी जतायी कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा, ”जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा। अंग्रेज शासकों को भी सत्ता का अहंकार था और उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा था।”

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वहीं मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे क्यों कि ये घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं बीजेपी ने किया है। उन्होंने इस संबंध में अपने तर्क भी रखे।

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